Home बड़ी खबर चेक बाउंस मामले में खुरसुला के सरपंच घासीराम डड़सेना को 2 साल का कारावास एवं 8 लाख का जुर्माना।

चेक बाउंस मामले में खुरसुला के सरपंच घासीराम डड़सेना को 2 साल का कारावास एवं 8 लाख का जुर्माना।

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चेक बाउंस मामले में खुरसुला के सरपंच घासीराम डड़सेना को 2 साल का कारावास एवं 8 लाख का जुर्माना।

।। सिद्धार्थ न्यूज से नीलकांत खटकर।।

सारंगढ़/ सरसीवां 20 अक्टूबर 2024 । चेक बाउंस के मामले में सिविल न्यायालय भटगांव के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी ने एक अहम फैसला सुनाया है। जहां आरोपी  खुरसुला निवासी सरपंच घासी राम डड़सेना को 2 साल का कारावास एवं 8 लाख का जुर्माना का फैसला सुनाया गया है। मामला गनपत और ग्राम खुरसुला के सरपंच घासी राम डड़सेना के बीच लेन देन का है। गनपत साहू जो जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए कृषि और रोड निर्माण कार्य करते हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं। घासीराम जो पंचायत के काम के लिए गनपत से मिले थे। जिसने जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए मार्च-अप्रैल 2018 में लगभग 4-5 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम करवाया। यह काम 900 रुपये प्रति घंटे की दर से और 1000 ट्रिप मुरुम व अन्य कार्यों के रूप में कुल 6 लाख 45 हजार 5 सौ रुपये का था। घासी राम ने केवल 1 लाख रुपये का भुगतान किया और शेष राशि बाद में देने का वादा किया, लेकिन एक महीने के बाद भी भुगतान नहीं किया। जब गनपत ने दोबारा पैसे की मांग की, तो घासी राम ने पंचायत के फंड से भुगतान होने का हवाला देते हुए उसे एक साल तक टालते रहे। 4 फरवरी 2019 को घासी राम ने 5 लाख 45 हजार 5 सौ रुपये का चेक दिया जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया।

इसके बाद गणपत ने अपने वकील हिमकर दुबे के माध्यम से 14 फरवरी 2019 को घासी राम को एक विधिक सूचना भेजी, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। अंततः गनपत ने 7 मार्च 2019 को अपने वकील हिमकर दुबे के माध्यम से न्यायालय में चेक बाउंस का मामला दायर किया। समस्त कानूनी कार्यवाही के बाद 18 अक्टूबर 2024 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भटगांव की पीठासीन अधिकारी श्रीमती सविता सिंह ठाकुर ने घासीराम को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए 2 साल की सजा और 8 लाख रुपये प्रतिकर दण्ड का आदेश सुनाया। यह निर्णय चेक बाउंस के मामलों में न्यायालय की सख्ती को दर्शाता है और यह आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है।