असंगठित कर्मकार छात्रवृति योजना:पंजीकृत असंगठित कर्मकार अपने दो संतानों क़ी छात्रवृति का ले सकेंगे लाभ

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जिला ब्यूरो चीफ /तोषन प्रसाद चौबे /सिध्दार्थ न्यूज़

राज्य शासन द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिको के बच्चों के लिए असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना लागू क़ी गई है।योजना अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकार को उसकी प्रथम 2 संतानों क़ी छात्रवृति हेतु इस योजना क़ा लाभ दिया जाएगा।

योजना के प्रावधान के तहत प्रत्येक कक्षा एवं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित छात्रवृत्ति पंजीकृत असंगठित कर्मकार के बैंक खाते में एकमुश्त हस्तान्तरित किया जाएगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने पर उस सत्र में अध्ययन करना अनिवार्य है। सत्र के बीच में अध्ययन रोकने क़ी स्थिति में छात्रवृत्ति क़ी राशि वापस ली जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो अन्य शासकीय विभाग य संस्था अंतर्गत संचालित योजना से छात्रवृत्ति लेने क़ी पात्रता रखते हों वे मण्डल अथवा उस विभाग क़ी योजना में से किसी एक का चयन कर सकते है किन्तु किसी भी स्थिति में उसे दोनों योजनाओं का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

योजनान्तर्गत देय छात्रवृत्ति – पंजीकृत असंगठित कर्मकार को उसकी प्रथम 2 सन्तानो के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति क़ी राशि प्रतिवर्ष एकमुश्त देय होगा। कक्षा पहली से 5वीं तक छात्र 500 रुपये एवं छात्रा 750 रुपये, कक्षा 6वीं से 8वीं तक छात्र 750 रुपये एवं छात्रा 1000 रुपये, कक्षा 9वीं से 12 वीं तक छात्र 1000 रुपये एवं छात्रा 1500 रुपये, स्नातक या डिप्लोमा हेतु छात्र 1500 एवं छात्रा 2000 रुपये, स्नातकोत्तर हेतु छात्र 2500 रुपये एवं छात्रा 3000 रुपये, स्नातक स्तर क़ी व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्र 5000 रुपये एवं छात्रा 6000 रुपये, स्नातकोत्तर स्तर क़ी व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्र 6000 रुपये एवं छात्रा 8000 रुपये वार्षिक एकमुश्त देय होगा।

आवेदन प्रक्रिया- योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे। आवेदक किसी भी च्वाईस सेंटर, स्वयं के कम्प्यूटर, विभागीय एप्प, विकासखंड स्तरीय श्रम संसाधन केंद्र अथवा सम्बंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज – प्राचार्य या प्रधानपाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें विद्यार्थियों के वर्तमान कक्षा में अध्ययरत होना उल्लेखित हो। उक्त प्रमाण पत्र में सरल क्रमांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य है। विद्यार्थी के पूर्व कक्षा क़ी अंकसूची, कक्षा पहली में अध्ययरत विद्यार्थी का शाला प्रवेश से सम्बंधित दस्तावेज होने चाहिए। योजनान्तर्गत आवेदन स्वीकृति का अधिकार सम्बंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा। सम्बंधित श्रम कार्यालय द्वारा योजना क़ी जाँच कर आवेदन सही पाए जाने क़ी स्थिति में पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पंजीयन कार्ड से सम्बद्ध बैंक खाते में राशिका हस्तान्तरण डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

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