जिला ब्यूरो चीफ /तोषन प्रसाद चौबे/सिद्धार्थ न्यूज़
राज्य शासन के निर्देशों अनुपालन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त आदेश के पालन में जिले में संचालित समस्त देशी / विदेशी / कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों, आदि जैसे एफ.एल -1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग – कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता) एवं मद्यभण्डारण- भाण्डागार को 15 अगस्त 2024 (कुल 01 दिवस) को संपूर्ण दिवस के लिये सीलबंद किया जाये तथा मदिरा के विक्रय / विनिर्माण / संग्रहण /धारण / परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित् किया है।