रिपोर्टर//तोषन प्रसाद चौबे/सिद्धार्थ न्यूज़
*जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय झा के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अपराध क्र 171/2024, 179/2024, 180/2024 भादवि के आरोपीयों को रिमाण्ड में लेकर जेल भेजा गया।*
*आरोपीगण-*
01. पेमलीबाई मुएल पति लाल ऊर्फ राहुल मुएल उम्र 32 साल साकिन ग्राम पोहा थाना उदयगढ जिला अलिराजपुर मप्र
02. गमबाई मुएल पति सूकू मुएल उम्र 43 साल साकिन ग्राम पोहा उदयगढ जिला अलिराजपुर मप्र
03. चामसि बामनिया पिता दुढिया बामनिया उम्र 30 साल साकिन छडवाद थाना टंडा जिला धार मप्र
04. जालम सिंह पिता मोहनिया पिता बुधु मोहनिया उम्र 32 साल साकिन पोहा थाना उदयगढ जिला अलिराजपुर मप्र
05. सुअर सिंह पिता बुधू सिंह उम्र 30 साल साकिन पोहा थाना उदयगढ जिला अलिराजपुर मप्र
06. आलम सिंह बामनिया पिता ढुढिया बामनिया उम्र 48 साल साकिन छडवाद थाना टंडा जिला धार मप्र
*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जवाहर लाल यादव पिता स्व महेश राम उम्र 65 साल साकिन षष्ठी मंदिर के पीछे बलौदाबाजार का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08.03.2024 को सुबह 11.30 बजे मे अपने घर बलौदाबाजार से परिवार सहित कसडोल के पास गृह ग्राम नगनिया गया था आज दिनांक 09.03.2024 के सुबह 08.00 बजे वापस बलौदाबाजार घर आया तो देखा महराजा गेट एवं मेन गेट का ताला टुटा हुआ है अंदर जाकर देखा तो दोनो रूम में रखे अलमारी ताला एवं लाकर टुटा था, तथा आलमारी में रखे एक सोने का हार, सोने का झुमका, सोने का अंगुठी, चांदी का पायल, चांदी की बिछीया दो नग किमती 50000 रूपये एवं समाजिक का रखा हुआ 1,00,000 रूपये जुमला किमती 1,50,000 नहीं था जिसे आस पास पता तलाश किया पता नहीं चला किसी अज्ञात चोर के द्वारा घर के मेन गेट का ताला तोडकर घर अंदर प्रवेश कर सोने चांदी का जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र 171/2024 धारा 457, 380 भादवि कायम कर आरोपी का लगातार पता तलाश जारी रहा*
*अपराध क्रमांक 179/2024 धारा 457,380 भादवि के प्रार्थी हितेश रात्रे पिता बहरता रात्रे उम्र 36 साल साकिन सिविल लाईन आदर्श नगर बलौदाबाजार का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08.03.2024 के 11.30 बजे परिवार सहित निजी काम से ग्राम नवागढ जिला जांजगीर चांपा गया था, दिनांक 09.03.2024 को शाम करीबन 05.30 बजे पडोसी परमेश्वर साहू फोन कर बताया कि आपके घर के मेन गेट का ताला टुटा हुआ है तब मै अपने परिवार के साथ नवागढ जांजगीर से वापस करीबन रात 08.30 बजे बलौदाबाजार आया तो देखा मेरे घर के मेन गेट एवं प्रवेश द्वार का ताला टुटा हुआ था अंदर जाकर देखा समान बिरखा पडा हुआ था रूम अंदर रखे आलमारी का लॉकर टुटा हुआ था अलमारी के अंदर पर्श में रखे नगदी राशि 5000 रूपये एवं, सोने का टाप्स लगभग 05 ग्राम, सोने की अंगुठी 01 नग, पायल 05 जोडी, 08 जोडी चांदी की चुडी, कटोरी गिलास चम्मच चांदी का, जुमला रकम 50,000 रूपये कुल जुमला 55,000 रूपये नहीं था जिसे आस पास पता तालाश किया पता नहीं चला । किसी अज्ञात चोर के द्वारा मेरे घर अंदर प्रवेश कर अलमारी के पर्श में रखे सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम 5000 रूपये को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपियो का पता तलाश जारी रखा*
*अपराध क्रमांक 180/2024 धारा 457,380 भादवि के प्रार्थी देवी खरे पिता अवध राम खरे उम्र 32 साल साकिन नया आदर्श कालोनी बलौदाबाजार ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08.03.2024 के 12.00 बजे अपने परिवार के साथ बलौदाबाजार से गृह ग्राम केवटाडीह टांगर जिला बिलासपुर गया हुआ था दिनांक 10.03.2024 के 12.30 बजे वापस बलौदाबाजार आया तो देखा मेरे किराये के मकान का ताला टुटा हुआ था मकान अंदर जाकर देखा तो समान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ पडा था तथा अलमारी का लॅाकर टुटा हुआ था अलमारी में रखे सोने का पत्ती 05 नग एवं कान का टाप्स सोने का, किमती 25,000 रूपये एवं नगदी रकम 50,000 रूपये जुला किमती 75000 रूपये नहीं था जिसे आस पास पता तलाश किया पता नहीं चला । किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा मेरे घर अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखे साने के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया कि प्रकरण के विवेचना दौरान ज्ञात हुआ की थाना कोतरा रोड जिला रायगढ छ.ग. के अपराध क्र. 57/24 धारा 457,380 भादवि के प्रकरण में आरोपीयान 01. पेमलीबाई गुएल, 2. गमबाई मुएल 3. चामसिंह बामनिया 4. जालम सिंह मोहनिया 5. सुअर सिंह 6. आलम सिंह बामनिया को गिरफ्तार किया गया है जो अपने मेमोरण्डम कथन में बलौदाबाजार में भी आकर चोरी करना बताये है तथा प्रकरण में थाना कोतरा रोड जिला रायगढ छग से अंतिम रिमांड पत्र, मेमेरंडम कथन, जप्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक, सत्यापीत दस्तावेज प्राप्त किया गया है जो आपके न्यायालय से आरोपीगणो को प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ था जिसे जिला जेल रायगढ़ से प्रोडक्शन वारंट को तामील कर आपके न्यायालय में पेश कर औपचारीक गिरफ्तारी की अनुमती लेकर आरोपीयो का धारा 27 साक्ष्य अधि. के तहत कथन लिया गया जिसमें घटना दिनांक को जुर्म करना स्विकार किये है जुर्म स्विकार करने से विधिवत मुताबिक गिरफ्तरी पत्रक के गिरफ्तारी किया गया है चोरी के कुल 03 प्रकरणों में 06 आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।*
*उपरोक्त कार्यवाही में प्रआर. उत्तम चतुर्वेदी, सुखसागर मरावी, मप्रआर अन्नपूर्णा बंजारे आर मोहन मेश्राम, म आर. अंजुला पैकरा, सरिता यादव का विशेष योगदान रहा।*