रिपोर्टर/तोषन प्रसाद चौबे/सिध्दार्ध न्यूज़
21 फरवरी 2024/लगातार शिकायतों के आधार पर शास.उ.मा.वि. तेलासी में पदस्थ भृत्य रेशम लाल कुर्रे को आज कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बी.एल देवांगन ने बताया कि प्राचार्य शास.उ.मा.वि.तेलासी के पत्र 6 नवम्बर 2023 के द्वारा संस्था में पदस्थ रेशम लाल कुर्रे भृत्य की शाला में अनियमित उपस्थिति एवं संस्था के प्राचार्य से अभद्र शब्दों के साथ गाली गलौज किये जाने, इसी तरह 3 नवम्बर 2023 को भी अभद्र शब्दों के साथ गंदी गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी लेकर प्रभारी प्राचार्य को मारने हेतु दौडने किन्तु प्रभारी प्राचार्य की सजगता से उक्त घटना टल जाने इससे शाला में दहशत और असुरक्षा की भावना पैदा होने का लेख करते हुए उन्हे अन्यंत्र संस्था में पदस्थ करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। प्राप्त शिकायत की जांच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी से कराई गई। प्राप्त प्रतिवेदन 14 फरवरी 2024 अनुसार रेशम लाल कुर्रे मृत्य के विरुध्द विद्यालय में अनियमित उपस्थित होने, शराब पीकर आने एवं गाली गलौज करने, विद्यार्थियों से गुटखा मंगवाने और नही लाने पर अपशब्द कहे जाने की घटना प्रमाणित पायी गई। जिसके अनुरूप रेशम लाल कुर्रे भृत्य शास.उ.मा.वि. तेलासी वि.ख.पलारी जिला बलौदाबाजार- भाटापारा का उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने से छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी होगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।