Home बड़ी खबर सौंझरी समाज के जाति प्रमाण पत्र न बनने के मामले का कलेक्टर ने लिया संज्ञान,1927 के मिशल में सोनझोला का उल्लेख* *छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर अधिसूचित गोंड की उपसमूह सौंन्झारी के साथ सोनझरिया,सोनझरा एवं सोनझरी जाति का ही उल्लेख*

सौंझरी समाज के जाति प्रमाण पत्र न बनने के मामले का कलेक्टर ने लिया संज्ञान,1927 के मिशल में सोनझोला का उल्लेख* *छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर अधिसूचित गोंड की उपसमूह सौंन्झारी के साथ सोनझरिया,सोनझरा एवं सोनझरी जाति का ही उल्लेख*

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सौंझरी समाज के जाति प्रमाण पत्र न बनने के मामले का कलेक्टर ने लिया संज्ञान,1927 के मिशल में सोनझोला का उल्लेख*  *छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर अधिसूचित गोंड की उपसमूह सौंन्झारी के साथ सोनझरिया,सोनझरा एवं सोनझरी जाति का ही उल्लेख*

रिपोर्टर/ तोषन प्रसाद चौबे/सिद्धार्थ न्यूज़
बलौदाबाजार,22 दिसम्बर, 2023/कलेक्टर चंदन कुमार ने कसडोल विकासखंड अंतर्गत ग्राम टिपरूंग ग्राम पंचायत कोट (रा) में निवासरत सौंझरी समाज के जाति प्रमाण- पत्र न बनने के मामले को संज्ञान में लेते हुए गिरौदपुरी एसडीएम अंशुल वर्मा को तलब किया। एसडीएम अंशुल वर्मा ने आज एसडीएम कार्यालय में मौजूद दस्तावेज के आधार पर सिलसिलेवार जानकारी प्रदान करते हुए सौंझरी समाज के जाति प्रमाण नही बनने के कारण को बताया। उन्होंने बताया कि कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों में सन् 1927 के मिशल पत्र में सोनझोला जाति का उल्लेख है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर अधिसूचित गोंड की उपसमूह सौंन्झारी के साथ सोनझरिया,सोनझरा एवं सोनझरी जाति का ही नाम निर्देशित है।
अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र केवल राजपत्र में प्रकाशित जातियों का ही बनाए जाने का प्रावधान निर्धारित है। इसके साथ ही राज्य शासन के नए निर्देश के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के मामले को शिथिल किया गया था। जिसमें ऐसे व्यक्ति जिनका कोई दस्तावेज नहीं है उन्हें ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर सामाजिक पारिस्थितिक प्रमाण पत्र बनाए जाने का प्रावधान हैै।