Home बड़ी खबर 15 नवंबर के शाम 5 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें रहेंगी बंद। विधानसभा निर्वाचन : कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने जारी किया आदेश।

15 नवंबर के शाम 5 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें रहेंगी बंद। विधानसभा निर्वाचन : कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने जारी किया आदेश।

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15 नवंबर के शाम 5 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें रहेंगी बंद। विधानसभा निर्वाचन : कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने जारी किया आदेश।

।। खबर सिद्धार्थ न्यूज़ से नीलकांत खटकर।।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ 13 नवंबर 2023/कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के घोषित मतदान के मद्देनजर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 घघ) को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (15 नवंबर को शाम 5 बजे) से लेकर 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि का आदेश जारी किया है। इस शुष्क अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार ओड़िशा के बरगढ़ जिला कलेक्टर ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और महासमुंद जिला से जुड़े समीपवर्ती 20 मदिरा दुकानों को उक्त अवधि में बंद रखने का आदेश जारी किया है।