।।खबर सिद्धार्थ न्यूज से नीलकांत खटकर।।
रायपुर 27 जुलाई 2023 । जिला दंडाधिकारी रायपुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वेल्थ क्रियेटर्स एंड रुचि रियल स्टेट नाम की चिटफंड कंपनी की संपति जो दुर्गा नगर वार्ड बिरगांव में स्थित है निवेशकों के दर्ज मामलों के आधार पर जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक कोरबा द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत निवेशकों को राशि वापस करने हेतु कार्यवाही हुई है।जिला दंडाधिकारी ने अंतःकालीन आदेश में आगे बताया की कंपनी के संचालक मौलीधर वीरम स्थानीय निवासी संतोषी नगर रायपुर,भास्कर वीरम खमतराई रायपुर,शिव प्रसाद वीरम खमतराई रायपुर सभी का स्थायी पता श्रीका कुलम, विशाखापटत्नम ,आंध्रप्रदेश , संजीव गुप्ता मोहन नगर दुर्ग, तथा शाखा प्रबंधक सुरेंद्र सिंह अरोरा टीपी नगर कोरबा इन सभी ने वेल्थ क्रियेटर्स एंड रुचि रियल स्टेट चिटफंड के नाम से कंपनी बनाई।जिसकी कई जिलों में शाखा कार्यालय खोला गया था।उक्त आरोपियों ने अधिक ब्याज का लालच देकर राशि जमा कराई।राशि परिपक्वता के पश्चात भी उन्हें भुगतान नहीं किया,जमा राशि का ब्याज भी भी नहीं दिया और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर फरार हो गए।
तत्संबंध में निवेशकों द्वारा शिकायत किए जाने पर आरोपी ,अनावेदक के विरुद्ध थाना कोतवाली जिला कोरबा का अपराध क्रमांक 377/215,धारा 420,409,120 बी 34 भादवि छ ग के निपेक्षकों के हितों को संरक्षण अधिनियम 2005 का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया गया।इस कंपनी में रायपुर जिले के अन्तर्गत 525 आवेदन मिले जिसमें 1 करोड़ 57 लाख 24 हजार 4 सौ 25 रू निवेश किया गया है।उक्त कंपनी द्वारा क्रय की गई संपत्ति बिरगांव प ह न 88 तह धरसीवां,जिला रायपुर खसरा नंबर 287/37,287/665 रकबा 0.809 हे कुल रकबा 0.897 है कंपनी एवं संचालक के नाम से क्रय की गई।उक्त भूमि पर निर्मित अपूर्ण भूतल + दो मंजिला मकान , कॉलम प्लिंथ एवम टीन शेड मकान का वर्तमान बाजार भाव के अनुसार कुल मूल्यांकन राशि 5 करोड़ 91 लाख 99 हजार 9 सौ 40 रू होता है।जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा पारित अंतःकालीन आदेश को अंतरिम आदेश के लिए विशेष न्यायधीश जिला न्यायालय रायपुर को अंतरिम आदेश के लिए प्रेषित किया गया है ताकि उक्त कम्पनी की संपत्ति की नीलामी से मिलने वाली राशि को पीड़ित निवेशकों को वापस लौटाया जा सके।