बिलाईगढ़/सरसींवा 1 जून 2023 ।ग्राम पंचायत पण्ड्रीपाली के मिनीमाता महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती भेषबाई खुटे उम्र 38 वर्ष पति टीकाराम खूटे को कोर्ट द्वारा आदेश पारित होने के बाद भी प्रभार नहीं देने का मामला सामने आया है।प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत किया था जिसका क्रमांक WPC NO- 1532/2023 है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिनांक 31/03/2023 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत पण्ड्रीपाली में संचालित शासकीय राशन दुकान क्रमांक 442007040 के संचालन का प्रभार मिनीमाता समूह को देने का आदेश हुआ है।
प्रार्थी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 31/03/2023 के अनुसार ग्राम पंचायत पण्ड्रीपाली में संचालित राशन दुकान क्रमांक 442007040 के संचालन का प्रभार मिनीमाता समूह के पास ही रहना है पर माननीय कलेक्टर सारंगढ बिलाईगढ़ के आदेश के अनुसार से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ के द्वारा दिनांक 20/04/2023 को आदेश कर पुनः प्रभार अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह, पण्ड्रीपाली को देने का आदेश किया गया तब उनके द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर मे याचिका प्रस्तुत किया गया जिसका क्रमांक wpc no- 2032/2023 है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिनांक 08/05/2023 को आदेश कर यथा स्थीति रखने का आदेश दिया गया है ।जिसे अपील के निराकरण तक रखे जाने का आदेश किया गया है। मिनीमाता समूह द्वारा ग्राम पंचायत पण्ड्रीपाली में संचालित राशन दुकान क्रमांक 442007040 का प्रभार अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह पण्ड्रीपाली को प्रदान नही किया गया। जबकि समूह के पास EPOS मशीन, तौल कांटा, शक्कर 6 क्वि, 7 क्विंटल नमक एवं एपीएल और बीपीएल का माह अप्रैल-मई वर्ष 2023 का चावल बचत है। प्रार्थी के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 28/04/2023 से दिनांक 04/05/2023 तक सिम्स अस्पताल बिलासपुर छ.ग मे भर्ती होकर उपचार करा रही थी। पर मिनीमाता समूह के द्वारा अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह पण्ड्रीपाली प्रभार नहीं दिया गया है जो को माननीय न्यायालय की अवमानना है।
माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के बाद भी खाद्य निरीक्षक द्वारा मनमाने रूप से अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह पण्ड्रीपाली से मिली भगत कर प्रार्थी के जानकरी एवं सहमति के बगैर ईपोस मशीन से उनके नाम तथा फिंगर प्रिंट को हटाकर अम्बेडकर समूह के अध्यक्ष शालिनी बंजारे के नाम एवं फिंगर प्रिंट को दर्ज कर दिया गया है जो नियम के विरूद्व है।जब तक प्रार्थी मिनीमाता समूह के द्वारा प्रभार नही दिया गया है तब तक शालिनी बंजारे के नाम एवं फिंगर प्रिंट को दर्ज किया जाना फर्जी है और फिर मिनीमाता समूह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिका कमांक WPC NO – 2032/2023 में पारित आदेश दिनांक 08/05/2003 जिसे खादय निरीक्षक लेने को तैयार नही है।तथा लगातार मिनीमाता समूह के ऊपर प्रभार को अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह पण्ड्रीपाली को प्रदान करने का दबाव बनाया जा रहा है। तथा दुकान के ताला को तोड़कर प्रभार प्रदान करने की धमकी दी जा रही है।
प्रार्थी ने पुनः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ को निवेदन करते हुए अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिका क्रमांक wpc न- 2032/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2023 का पालन भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन अनुविभागीय अधिकारी(रा) बिलाईगढ़ द्वारा दिनांक 18/05/2023 को खादय निरीक्षक बिलाईगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान पण्ड्रीपाली का संचालन अम्बेडकर महिला स्व.सहायता समूह पण्ड्रीपाली को दिनांक 20/04/2023 को आदेश किया जा चुका है फिर भी दिनांक 06/05/2023 तक उक्त नवीन संचालक को सुपुर्द नहीं किया गया है। नोटिस का जवाब दिनांक 23/05/2024 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने का आदेश जारी हुआ था। जबकि मिनीमाता समूह के अध्यक्ष का कहना है कि उक्त कारण बताओ नोटिस मुझे व हमारे समूह के किसी भी सदस्यों को नहीं दिया गया था।
इस कारण हम दिनांक 23/05/2023 को माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए, दिनांक 25/05/2023 को सुपुर्दगी की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी के घर मे चस्पा किया तब उन्हें जानकारी हुई। फिर दिनांक 26/05/2023 अनुविभागीय अधिकारी (रा) बिलाईगढ़ के समक्ष कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करते निवेदन किया कि सुपुर्दगी की कार्यवाही करने से उनके अधिकारों का हनन होगा इसलिए सुपुर्दगी की कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया। लेकिन अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा बार-बार समान व प्रभार वापसी हेतु दबाव बनाते हुए मिनीमाता समूह के अनुपस्थिति में खादय निरीक्षक , नायब तहसीलदार भटगांव व सरसीवा थाना के सिपाही द्वारा मनमानी रूप से अम्बेडकर समूह के अध्यक्ष को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का ताला तोड़कर प्रभार सौप दिया गया। जिसके खिलाफ मिनीमाता स्व.सहायता समूह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट एवं अवमानना याचिका दायर किया गया है। प्रार्थी ने जल्द प्रभार सौंपने के लिए इस भीषण गर्मी में फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने मजबूर है उम्मीद है जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। इस संदर्भ में बिलाईगढ़ के खाद्य निरीक्षक कृष्णा राठौर ने बताया कि माननीय न्यायालय ने अंबेडकर महिला स्व सहायता समूह को यथास्थिति प्रभार में रखने का आदेश पारित किया है न्यायालय के पारित आदेश का हमने पालन किया।