
रायपुर- भारत सरकार के नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश में संचालित सभी निजी विद्यालय में 25 % आरक्षित सीट हेतु आज 6 मार्च से पात्र बच्चे प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
इस योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के बच्चे आवेदन के लिए पात्र है । चयन प्रकिया लाटरी के माध्यम से किया जायेगा । जिन बच्चों का चयन होगा उसे निजी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक से 12 वी कक्षा तक की शिक्षा नि: शुल्क प्राप्त होगा।
आरटीई के तहत प्रवेश हेतु प्रदेश भर में एजुकेशन पोर्टल में आवेदन ऑनलाइन करवाना अनिवार्य है । चयन के दो चरणों का पालन किया जायेगा।